हाईकोर्ट ने श्री गुरु अर्जुनदेव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तथा पंज प्यारों की शोभायात्रा के लिए एक दिन के लिए नैनीताल मालरोड से बड़े वाहन ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि शोभायात्रा के दौरान यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। बड़े वाहन की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए दी गई है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। श्री गुरु सिंह सभा नैनीताल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर श्री गुरु अर्जुनदेव जी महाराज के शहीदी दिवस पर 24 मई को माल रोड पर शोभायात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी। शोभायात्रा के दौरान माल रोड में ट्रैक्टर और टैंकर से रोड की सफाई और पानी का छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है। मालूम हो कि कोर्ट ने पूर्व के अपने आदेश में माल रोड पर बड़े वाहनों के जाने पर रोक लगाई हुई है।