किशोरियों से दुष्कर्म के दो मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दोनों किशोरियों को पुलिस ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।
बनभूलपुरा थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने तहरीर देकर कहा कि उनकी 15 साल की बेटी आठ अगस्त को सामान लेने दुकान में गई थी, जो वापस नहीं लौटी। बाद में पता चला कि उसकी बेटी को राजपुरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ बाबू बहला फुसलाकर ले गया है।
पिता ने इस मामले में धर्मेंद्र की मां से पूछा तो उसने दो दिन में बेटी को वापस भेजने का भरोसा दिया। बेटी तय समय पर घर वापस लौट आई। उसने बताया कि उसे धर्मेंद्र अपनी बहन के घर किच्छा ले गया था। नौ अगस्त की रात उसने दुष्कर्म किया। इस मामले मेें पुलिस ने धारा 363, 366, 376, पाक्सो एक्ट के तहत धर्मेंद्र उर्फ बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक कुमकुम धानिक कर रही है। पुुलिस आरोपी धर्मेंद्र की तलाश करने के लिए छापा मार रही है। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए हैं।
इधर, कोतवाली के उपनिरीक्षक रमेश चंद्र पंत ने बताया कि आठ अगस्त को फूलचौड़ निवासी अग्रपाल टीपी नगर की एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया था। अग्रपाल मूलरूप से बहेड़ी का है और उसने किशोरी को बरेली में रखा था। पुलिस ने दोनों को देवलचौड़ से पकड़ लिया। इस मामले में पुलिस ने अग्रपाल के खिलाफ धारा 376 का मुकदमा दर्ज कर अदालत मेे पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।