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हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामला: आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

Wed, 24 Jul 2024 08:00 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में आपराधिक मामला दर्ज है। उस पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि को हड़पने का आरोप लगाया था।

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साफिया मलिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है। उस पर लगाए गये आरोप निराधार हैं। सरकार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि उस पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साफिया मलिक को जमानत प्रदान कर दी।

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