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प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 अक्तूबर तक निकालें विज्ञप्ति

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार को 20 अक्तूबर तक विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव राधिका झा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुईं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि विभाग में अभी 451 पद प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त हैं, उसके लिए सरकार विज्ञप्ति जारी करने जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में याचिकाकर्ता शामिल हो सकते हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) परीक्षा जो जुलाई 2020 में होनी थी, वह कोविड के कारण जनवरी 2021 में हो पाई और उसके नतीजे फरवरी 2021 में आए। इस बीच, राज्य सरकार ने दिसंबर 2020/ जनवरी 2021 में 10 जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की 2248 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी और सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि दिसंबर 2020 / जनवरी 2021 रख दी। इसकी वजह से जिन अभ्यर्थियों के नतीजे फरवरी 2021 में आए वे परीक्षा से वंचित हो गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट ने समाजसेवी रवींद्र जुगरान की ऐसी ही जनहित याचिका पर असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के आवेदकों को राहत देते हुए सीटीईटी सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी थी।
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