नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के गलत आंकड़े पेश करने, किसानों को कम धनराशि दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, निदेशक हार्टिकल्चर, सचिव कृषि, केंद्र सरकार, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस व एनसीएमएसएल कंपनी मुंबई को 23 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कहा था कि नैनीताल जिले के 42 हजार 300 किसानों ने वर्ष 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का बीमा कराया था। लेकिन डेटा उपलब्ध कराने वाली मुंबई की कंपनी ने गलत आंकड़े दिए। इसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा की बहुत कम धनराशि दी गई और कई प्रभावित किसानों को कुछ नहीं दिया गया। जब इसकी शिकायत पीएमओ से की गई तो यह मामला संसद में उठा। किसानों ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने और किसानों को हुए नुकसान की धनराशि दिलाने की मांग की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार सहित अन्य को 21 फरवरी तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।