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पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश

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प्रतीकात्मक।
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नैनीताल। प्रदेश के चर्चित दशमोतर छात्रवृत्ति घोटाले में जसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ऊधमसिंह नगर के पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी हरीश नाथ गोस्वामी को शनिवार को अपर जिला न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रीतू शर्मा की अदालत पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी सहायक समाज कल्याण अधिकारी हरीश नाथ गोस्वामी के खिलाफ शिक्षा सत्र 2014-15 के दौरान मोनाड़ विश्वविद्यालय हापुड़ में फर्जी तरीके से 85 छात्रों को अध्ययनरत दिखाकर विवि को लाखों रुपये का भुगतान करने का आरोप है। किंतु जांच में यह छात्र वहां अध्ययनरत नहीं पाए गए। अभियोजन ने बताया कि इस मामले में तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन कफौला, अनुराग शंखधर सहित कई अन्य भी आरोपी हैं।
शनिवार को जसपुर के कोतवाल जगदीश देऊपा ने आरोपी हरीश नाथ गोस्वामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी हरीश नाथ गोस्वामी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, क्योंकि तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी ने किसी अन्य मामले की जांच के नाम पर एक सादे कागज में उनके हस्ताक्षर लिए थे और इसी कागज को समाज कल्याण अधिकारी ने मोनाड़ विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति देने में प्रयोग किया है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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