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दुष्कर्म पीड़िता सहित तीन पर केस दर्ज करने के आदेश

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हल्द्वानी/लालकुआं। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) शैलेंद्र कुमार यादव की अदालत ने धारा 156 (3) के तहत दुष्कर्म पीड़िता सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में सैन्यकर्मी ने आरोप लगाया था कि युवती ने उसे ब्लैकमेल किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद समझौते के लिए पैसे की मांग की जा रही है।
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अधिवक्ता सुनील पुंडीर ने बताया कि राजीव नगर लालकुआं निवासी सैन्यकर्मी सूरज चंदोला का 2018 में फेसबुक चैटिंग के दौरान क्षेत्र की एक युवती से संपर्क हुआ था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सैन्यकर्मी का आरोप है कि उसने दोस्ती के दौरान युवती को काफी उपहार दिए। कुछ दिनों बाद पता चला कि युवती का संबंध किसी अन्य युवक से हैं।
इसके बाद उसने खुद को युवती से अलग कर लिया। इस बीच युवती ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया। हाईकोर्ट से सैन्यकर्मी को अरेस्ट स्टे मिला था। आरोप है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद युवती ने सूरज का पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि समझौता करने के लिए पैसा मांगा। उसके परिवार के लोगों ने धमकी दी।
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इस मामले में अदालत ने धारा 156(3) के तहत संबंधित थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया लेकिन गिरफ्तारी नहीं करने की नसीहत दी है। इस मामले में अदालत ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार प्रति स्टेट आफ बिहार के निर्णय में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ उपनिरीक्षक रोहतास सागर का कहना है कि कोतवाली पुलिस ने आदेश के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दुष्कर्म की शिकार मनोरोगी युवती गर्भवती
हल्द्वनी। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ किसी ने दुष्कर्म कर दिया और अब वह गर्भवती हो गई है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि थाना बेटी के गर्भवती होने पर पिता ने तहरीर दी। पुलिस ने धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। पुलिस शुक्रवार को उसे अदालत के समक्ष बयान के लिए पेश करेगी। एक्सपर्ट की मदद उसका कलमबंद बयान कराया जाएगा।
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