नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने जमीन हड़पने और जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 17 जनवरी 2022 को रामपुर के थाना मिलकखामन निवासी अमृतपाल पुत्र रंजीत भाटखेड़ा ने मुखानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 जनवरी को वह, उसके नाना दर्शन सिंह पुत्र हरपाल सिंह, उसके चाचा लखविंदर, दोस्त शाहिल और कश्मीर सिंह जयदेव फार्म स्थित अपने खेत में गए थे। आरोप था कि वहां शमशेर सिंह और उनके पुत्र अमिताभ सिंह और गुरुसेवक ने जान से मारने की नीयत से उन पर तमंचे से फायर कर दिया। जिसमें दर्शन सिंह, लखविंदर सिंह, हरपाल सिंह व शाहिल घायल हो गए। आरोपी गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए।
सूचना मिलने पर पुलिस ने अमिताभ के पास से तमंचा, मिस हुआ कारतूस और अभियुक्त शमशेर सिंह से दो नाली बंदूक व एक खोखा कारतूस बरामद किया। शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में मामले के आरोपी शमशेर सिंह और उनके पुत्र अमिताभ सिंह निवासी जयदेवपुर मुखानी ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने ऑनलाइन सुनवाई में दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।