नैनीताल हाईकोर्ट ने कैंची धाम मार्ग को जाम से बचाने के लिए मुख्य सचिव से वैकल्पिक मार्ग भवाली बाईपास के निर्माण में तेजी लाने के लिए कहा। साथ ही एचएमटी रानीबाग और आईएसबीटी के पास पार्किंग स्थल बनाकर वहां से शटल सेवा संचालन की व्यवस्था करने पर विचार करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने ये निर्देश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। मुख्य सचिव से कहा कि इस मामले में विभिन्न विभागों के सचिवों को भी निर्देश जारी करें। मुख्य सचिव उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराएं। हाईकोर्ट ने नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था आदि के संबंध में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की ओर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर दिए गए निर्देशों, विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट, बायलॉज आदि की प्रतियां भी मांगी हैं। मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।
नैनीताल की सड़कों को वनाएं जीरो पार्किंग जोन
खंडपीठ ने नैनीताल की सड़कों को जीरो पार्किंग जोन बनाने के भी निर्देश दिए। कुछ लोगों की ओर से घर के नजदीक सड़क पर पार्किंग की अनुमति की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नगर की किसी भी सड़क या भीतरी मार्ग पर वाहन पार्क नहीं होंगे, इन सभी को जीरो पार्किंग जोन बनाया जाए। कहा, जुलाई 2017 के बाद की टैक्सी कार व टैक्सी बाइकों को नैनीताल में संचालन की फिलहाल अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि नैनीताल की सड़कों की भार वहन क्षमता की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टैक्सी चालकों के प्रार्थना पत्र पर विचार होगा।
सड़कों पर पार्क न हों वाहन, परेशान होते हैं मरीज
तल्लीताल में इंडिया होटल से जीबी पंत अस्पताल तक सड़क किनारे वाहन पार्क होने से मरीजों को अस्पताल जाने में हो रही परेशानी पर हाईकोर्ट ने एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए। कहा कि इस मार्ग से तत्काल अवैध रूप से पार्क वाहन हटाए जाएं।
पालिका कार्यालय से कोतवाली और मेट्रोपोल से चौराहे तक सड़क चौड़ी करें
कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव को नैनीताल के भीड़भाड़ वाले स्थान नगर पालिका कार्यालय से मल्लीताल कोतवाली और मेट्रोपोल परिसर से चीना बाबा मंदिर तक सड़क चौड़ी करने व उसके किनारे पैदल यात्रियों के चलने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।