नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी नानकमत्ता के चुनाव के लिए 27 दिसंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर चार सप्ताह के भीतर चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए हैं। अदालत ने इस मामले में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि तब तक वर्तमान कमेटी बाइलॉज के अनुसार कार्य करती रहेगी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है, उसे समय दिया जाए।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव 8 सितंबर 2016 को हुए थे। कमेटी पांच साल के लिए चुनी गई थी। कमेटी का कार्यकाल 21 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। इसलिए नई कमेटी का चुनाव तय समय के भीतर कराया जाए। मैनेजमेंट की ओर से चुनाव कराने के लिए 22 सितंबर 2021 को कुमाऊंआयुक्त को पत्र दिया था। जिसमें कहा गया था कि प्रबंधन कमेटी का चुनाव निर्धारित समय के भीतर कराए जाएं। जिला अधिकारी ऊधमसिंह नगर ने उप जिला अधिकारी को निर्देश दिए कि कमेटी के चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएं। उपजिला अधिकारी ने कमेटी की बैठक तो बुलाई लेकिन चुनाव की तिथि तय नहीं की। कमेटी का यह कहना था कि अगर तय समय के भीतर चुनाव नहीं कराए गए तो गुरुद्वारे का सारा कार्य प्रभावित होगा। गुरुद्वारे के बायलॉज में भी कहा गया है कि नई कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया तय समय से चार माह पूर्व प्रारंभ होगी।