नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में दिव्यांगों को आरक्षण नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तथा आयुक्त नि:शक्तजन को 13 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नानकमत्ता निवासी विधि ग्रेजुएट बलजीत कौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट की ओर से उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा में आज तक दिव्यांगों को आरक्षण नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय की ओर से कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें दिव्यांगों के लिए उपयुक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन में न्यायिक सेवा में मजिस्ट्रेट, एडवोकेट जनरल जैसे पदों तक को उपयुक्त बताया गया है।