नैनीताल। तहसील के एक कर्मचारी ने राज्य सूचना आयोग का नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। नोटिस रिसीव नहीं हुआ तो डाक विभाग ने नोटिस सूचना आयोग को लौटा दिया। जब सूचना आयुक्त की सुनवाई में यह मामला पहुंचा तो उन्होंने जांच के आदेश दिए।
आयुक्त ने तहसीलदार से नोटिस रिसीव नहीं करने वाले कर्मचारी की जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। हल्द्वानी निवासी हिशांत आहिर ने 12 अगस्त 2024 को तहसीलदार नैनीताल से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें ग्राम सूपी पट्टी सतबुंगा, परगना रामगढ़ से नान जेड ए से संबंधित खतौनी की प्रमाणित प्रति मांगी थी।
लोक सूचना अधिकारी ने इसकी जानकारी नहीं दी तो हिशांत आहिर 28 अगस्त को आयोग में शिकायत दर्ज कराई। 16 मई को सूचना आयुक्त दिलीप सिंह कुंवर ने सुनवाई की।
इस दौरान पता चला कि अब तक हिशांत को सूचना नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी नैनीताल उपस्थित नहीं थे। इस पर सूचना आयुक्त ने तहसीलदार युगल किशोर पांडे से फोन पर वार्ता की और एक सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि आदेश कि प्रति वर्तमान लोक सूचना अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध कराएं।