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हाईकोर्ट : पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में निर्णय सुरक्षित

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हाईकोर्ट--गाजियाबाद के विशेष ध्यानार्थ--
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पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में निर्णय सुरक्षित
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने डीपी यादव को इलाज के लिए 12 नवंबर तक शॉर्ट टर्म बेल देते हुए कहा है कि वह 12 नवंबर की शाम पांच बजे तक सरेंडर करें।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद विधायक महेंद्र भाटी की दादरी रेलवे क्रॉसिंग पर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप डीपी यादव, परनीत भाटी, करण यादव और पाल सिंह पर लगा था। आरोप सिद्ध होने के बाद 15 फरवरी 2015 को देहरादून सीबीआई की अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई कोर्ट के आदेश को चारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, महेंद्र भाटी के पुत्र ने भी अभियुक्तों की सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। संवाद
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