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हाईकोर्ट : क्या परीक्षा की तिथि में बदलाव कर अभ्यथियों को राहत नहीं दी जा सकती ?

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नैनीताल। हाइकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से जारी एपीओ भर्ती वाली विज्ञप्ति की अंतिम तिथि को बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग(यूकेपीएससी ) से पूछा है कि क्या परीक्षा की तिथि में बदलाव कर अभ्यथियों को राहत नहीं दी जा सकती है। जबकि कोरोना के चलते कई अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा के नजदीक हैं। कोर्ट ने इस मामले में 23 अगस्त तक शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामल की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी राजीव मुयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 अगस्त 2021 को एपीओ पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसमें आवेदन और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त है। याचिका में कहा कि कई विधार्थी 23 अगस्त तक अपने फाइनल एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि अभ्यर्थियों को राहत देते हुए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए ताकि उन्हें एपीओ के पदों पर आवेदन करने का मौका मिल सके। याचिका में कहा कि पिछले डेढ़ साल से कोरोना के चलते कई अभ्यर्थी निर्धारित उम्र से बाहर हो गए हैं या होने वाले हैं। उनको भी छूट दी जाए।
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