हाईकोर्ट ने भाजपा के बागी विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता बरकरार रखने के स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद भीमलाल आर्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि नियत की है।
भाजपा के मुख्य सचेतक मदन कौशिक ने विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के उस आदेश को हाईकोर्ट में सोमवार को चुनौती दी, जिसमें भीमलाल आर्य की सदस्यता को बरकरार रखा था।
याचिका में कहा था कि भीमलाल आर्य व्हिप के बावजूद सदन से 18 मार्च को गैरमौजूद रहे, जिसकी शिकायत को स्पीकर ने अनदेखा करते हुए उनकी सदस्यता बरकार रखी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा के मुख्य सचेतक (याचिकाकर्ता) मदन कौशिक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कौशिक ने व्हिप के उल्लंघन का मामला बनाते हुए दल-बदल कानून के तहत भीमलाल आर्य की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए याचिका दायर की थी।