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जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश

Wed, 21 Oct 2015 12:29 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने वारंटी अवधि में प्रिंटर खराब होने पर वादी को प्रिंटर की कीमत के साथ सात फीसदी ब्याज और वादी को तीन हजार रुपये हर्जाना के आदेश दिए हैं।
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जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के मुताबिक शीशमहल निवासी कौस्तुभानंद जोशी ने कैनन इंडिया हरियाणा, आईटी सैक्ल्यूशन एंड सर्विसेज बरेली रोड और आस्था सर्विस सेंटर बद्रीपुरा के खिलाफ वाद दायर किया था।

जोशी के मुताबिक 25 दिसंबर 2011 को कैनन का प्रिंटर खरीदा था। प्रिंटर वारंटी अवधि में खराब हो गया। उसकी कीमत 6600 रुपये थी। प्रिंटर खराब होने पर सर्विस सेंटर भेजा गया। लेकिन उसे ठीक कर नहीं दिया गया।
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इसके बाद ही जोशी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद फोरम के अध्यक्ष आरडी पांडेय, सदस्य मंजू कोटलिया और राजेंद्र परगांई की उपस्थिति में वाद की सुनवाई के बाद कैनन इंडिया और आस्था सर्विस सेंटर को प्रिंटर की कीमत के साथ वाद दायर से लेकर भुगतान किए जाने तक सात फीसदी ब्याज और वाद दायर में खर्च तीन हजार रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
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