हाईकोर्ट ने नगर निगम देहरादून की ओर से धांधली कर टेंडर मीडिया 24×7 के नाम करने के मामले में नगर निगम देहरादून और मीडिया 24×7 को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दिव्य हिमगिरि एडवरटाजिंग प्रा.लि देहरादून ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम देहरादून की ओर से 27 मार्च 2015 को मीडिया 24×7 के हक में टेंडर रिलीज करने में धांधली की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि टेंडर के लिए 27 मार्च 2015 को शाम 3 बजे तक आवेदन करना था लेकिन जब वह टेंडर में आवेदन करने गया तो उसे यह कहते हुए रोक दिया गया कि आपको इसकी सूचना डाक से भेज दी गई है। टेंडर खुलने की तिथि 28 मार्च 2015 को 11 बजे थी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि नगर निगम और मीडिया 24×7 की ओर से मिलीभगत कर 27 मार्च को 4 बजे टेंडर खोलकर मीडिया के हक में कर दिया गया।