पांच वर्ष पहले ग्राम हल्दुआ में सांभर के सींग एवं हाथी दांत के साथ पकड़े गए तीन युवकों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीनों युवकों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
तराई पश्चिमी वन प्रभाग की टीम ने 28 नवंबर 2010 को ग्राम हल्दुआ के पास एक मारुति कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में से सांभर के सींग, हाथी के दांत के टुकड़े बरामद हुए। टीम ने कार सवार गुड्डी उर्फ साकिर निवासी मछवासी रामपुर, साबिर तथा नन्हे सिंह निवासी ग्राम दरीयाल थाना टांडा रामपुर यूपी को पकड़ लिया। सभी पर मुकदमा दर्ज कराया था।
बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए सिविल जज प्रखर खंड ओम कुमार ने तीनों आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर सभी को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।