Wooden gavel and books on wooden table, law concept
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नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को महीने भर के भीतर वादी को 2 लाख 42 हजार रूपये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जयसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा व लक्ष्मण सिंह रावत की मौजूदगी में हुई सुनवाई में न्यायालय को बताया गया कि पहली अगस्त 2017 को नैनीताल-कालाढूंगी रोड में नलनी के पास वाहन दुर्घटना हुई थी।
दुर्घटनाग्रस्त वाहन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की हल्द्वानी शाखा से बीमित था। दुर्घटना के बाद वाहन स्वामी फैजल ने बीमा कंपनी में 4 लाख 72 हजार 500 रुपये का क्लेम भुगतान करने की मांग की। लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इंकार कर दिया।
बीमा कंपनी का कहना था कि वाहन का परमिट दुर्घटना से एक दिन पहले ही खत्म हो गया था और दुर्घटनाग्रस्त वाहन में क्षमता से अधिक 30 यात्री सवार थे। बीमा कंपनी की ओर से क्लेम न मिलने पर वाहन स्वामी ने आयोग में वाद दायर किया। मामले को सुनने के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को वादी को महीने भर के भीतर 2 लाख 42 हजार रूपये भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।