फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नामाकंन रद्द करने का मामला: आदेश का पालन नहीं होने पर डीएम को जारी किया, अवमानना नोटिस

Sat, 14 Feb 2026 12:52 PM IST
गायत्री जोशी संवाद न्यूज एजेंसी

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने ओखलकांडा के बडोन निवासी बचुली देवी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी किया है। 
विज्ञापन
नैनीताल हाईकोर्ट।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओखलकांडा के बडोन निवासी बचुली देवी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ओर से पूर्व में पारित आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर जिलाधिकारी नैनीताल को अवमानना का नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ओखलकांडा की बडोन क्षेत्र पंचायत सीट की प्रत्याशी बचुली देवी का नामांकन रद्द कर दिया गया था। जिसके खिलाफ उन्होंने जिला न्यायाधीश/निर्वाचन न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दायर की थी।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता के अनुसार बडोन क्षेत्र पंचायत सीट से नामांकन करते समय पीठासीन अधिकारी ने उनके 29 प्रपत्र प्राप्त किए। लेकिन बाद में उनका नामांकन इस आधार पर रद्द किया गया कि उनके 27 ही प्रपत्र जमा थे। याचिकाकर्ता के अनुसार दूसरे उम्मीदवार कमलेश कैड़ा जो कि विधायक की पत्नी हैं उसको लाभ पहुंचाने के लिए उनका नामांकन रद्द किया गया।

मामले में निर्वाचन न्यायाधिकरण ने जिला अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन से सम्बन्धी मूल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश 18 दिसम्बर 2025 को दिए थे। जो अब तक पेश नहीं किये गए हैं। 5 फरवरी 2026 को भी आदेश की पुनः पुष्टि किए जाने के बाद अनुपालन न होने पर इसे न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें