नैनीताल। हाईकोर्ट ने खटीमा नगरपालिका के प्रभारी ईओ धर्मानंद को उनके मूल तैनाती स्थल लालकुआं नगर पंचायत में वापस भेजने के सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। खटीमा नगरपालिका के प्रभारी ईओ धर्मानंद ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर कहा था कि 2019 में वह नगर पंचायत लालकुआं में तैनात थे। कामचलाऊ व्यवस्था के तहत शहरी विकास विभाग ने उन्हें खटीमा नगर पालिका का प्रभारी अधिशासी अधिकारी बना दिया। बाद में शिकायतों पर एसडीएम खटीमा की ओर से जांच की गई। इसके बाद विभाग ने उन्हें लालकुआं नगर पंचायत में वापस भेज दिया।
इस आदेश को प्रभारी ईओ ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। एकलपीठ की ओर से कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर याचिकाकर्ता ने स्पेशल अपील दायर की थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।