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भाजपा नेता कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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भाजपा नेता कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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खुर्शीद के आवास पर आगजनी का मामला
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर क्षेत्र के मकान में आगजनी और गोली चलाने के मामले में भाजपा नेता कुंदन चिलवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पुलिस की ओर से बताया गया था कि इस मामले में कुंदन चिलवाल का कोई रोल नहीं है जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कुंदन चिलवाल ही मुख्य आरोपी है और उसी के नेतृत्व के सभी लोग आगजनी करने गए थे।
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न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 15 नवंबर को क्षेत्र के कुछ लोगों ने उनके मुक्तेश्वर के घर पर आगजनी के साथ गोलीबारी की थी। इसमें कुंदन चिलवाल और जिला पंचायत सदस्य भावना कपिल के पति राकेश कपिल का सीधे तौर पर नाम सामने आया था। पुलिस ने राकेश कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कुंदन चिलवाल को छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। संवाद
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