नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से बुधवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में घरेलू गैस सिलिंडर से ऑटो में अवैध रिफिलिंग के आरोपी आरोपी शादाब को दोषमुक्त करार दिया गया। अदालत ने माना कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य आरोपी को संदेह से परे साबित नहीं कर सके।
अभियोजन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 12 मार्च 2024 को बनभूलपुरा पुलिस ने बिलाली मस्जिद के पीछे सलाम के घर के आगे शादाब अहमद को पकड़ा था। उसके पास से आधा भरा घरेलू गैस सिलिंडर, रिफिलिंग उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और लोहे का पाइप बरामद किया गया। इस आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी के पास घरेलू गैस सिलिंडर से अवैध रिफिलिंग के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। बचाव पक्ष ने बरामदगी को गलत बताते हुए बताया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की न्यायालय ने आरोपी शादाब को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क) से दोषमुक्त कर दिया।