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विद्युत सब स्टेशन के साथ छेड़छाड़ न करने के निर्देश

Sat, 24 Aug 2013 05:35 AM IST
Nainital
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में चंद्रा चौक विद्युत सब स्टेशन से छेड़छाड़ न करने के निर्देश दिए हैं तथा हरिद्वार के जिलाधिकारी को 29 अगस्त को बैनामे से संबंधित समस्त कागजातों के साथ कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है।
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मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी सुधीर कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 1993 में यूपी आवास विकास परिषद ने दिल्ली रोड स्कीम के नाम से हरिद्वार में हाउसिंग स्कीम शुरू की, जिसमें लोगों को प्लॉट आवंटित कर उसकी सेलडीड की थी। विद्युत विभाग ने कालोनी में रहने वालों के इस्तेमाल के लिए 104-76 स्क्वायर मीटर प्लॉट सब स्टेशन बनाने के लिए आवंटित की थी। लेकिन उसके बगल के प्लाट वाले नीरज कुमार और अजय कुमार ने विद्युत सब स्टेशन की सेलडीड अपने नाम करवा ली। जनहित याचिका में कहा गया कि मार्च 2013 में दोनों ने भूमि पर कब्जा करने के लिए विद्युत सब स्टेशन को तोड़ने की कोशिश की। याचिका में कहा गया कि 1993 से विद्युत सब स्टेशन स्थापित है। बिजली विभाग और आवास विकास परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से प्राइवेट व्यक्ति को आवंटित कर दिया। याचिका में बैनामे को निरस्त करने की मांग की गई। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विद्युत सब स्टेशन से किसी प्रकार छेड़छाड़ न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार को बैनामे से संबंधित समस्त कागजात लेकर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
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