विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं।
घटना नौ नवंबर 2020 को भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र की है। शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता कक्षा आठ की छात्रा थी। वैलेजली लाॅज निवासी अतुल नाथ गोस्वामी ने उसे रास्ते में घेर लिया और सुनसान जगह ले गए। छात्रा किसी तरह घर पहुंची। उसकी मां ने कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध दुष्कर्म व मारपीट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई। चार दिन बाद आरोपित की पहचान हुई। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
बृहस्पतिवार को अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने आरोपित को धारा 376 में दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।