फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चोरी, हत्या, डकैती पर कोर्ट सख्त, रात्रि में गश्त बढाने के दिए निर्देश

विज्ञापन
court shimla tribunal
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने चोरी, हत्या व डकैती जैसी वारदातों के मामले मे सरकार को हल्द्वानी शहर के लिये 25 सीसीटीवी की व्यवस्था करने और रात में पुलिस गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पिछले दिनों हल्द्वानी में चोरी, डकैती व लूट की बढ़ती घटनाओं के बाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सरकार से जवाब मांगा था। शुक्रवार को सुनवाई में कोर्ट में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। सरकार को ओर से बताया गया है हल्द्वानी शहर में सीसीटीवी के लिये सरकार ने दा लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। पुलिस विभाग ने कहा कि दो लाख में सिर्फ छह ही कैमरों को लगाया जा सकता है। शहर बड़ा है तो उनको 25 कैमरों की जरूरत है। न्यायमित्र ने कोर्ट को बताया कि पुलिस की ओर से शहर में गश्त नहीं की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को हल्द्वानी में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने नैनीताल पुलिस से कहा है कि रात को गश्त बढ़ाए। हल्द्वानी शहर में 30 कैमरे कंट्रोल रूम से पहले से ही जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि दो लाख रुपये कुछ समय पहले ही मिले हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें