फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीन दिन में बहाल किए जाएं महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारी

विज्ञापन
court
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को तीन दिन में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा न करने की स्थिति में निदेशक को निलंबित कर दिया जाएगा।
विज्ञापन


वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। टेक्निकल टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 24 मई को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की निदेशक ने 42 कर्मचारियों की बिना किसी कारण सेवा समाप्त के आदेश देकर उन्हें हटा दिया था, जबकि विश्वविद्यालय ने इन सभी कर्मचारियों को संविदा निरंतरता दी है।

विवि के आदेश को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने 42 कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए थे। याचिका में कहा कि इसका अनुपालन संस्थान की निदेशक की ओर से नहीं किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें