किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया दो फरवरी 2020 एक किशोरी के परिजनों ने एसएसपी हरिद्वार को एक शिकायत पत्र देकर आरोपी गुल मौहम्मद खान निवासी कोतवाली रुड़की क्षेत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की गुहार लगाई थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी वर्ष 2017 से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है। किशोरी ने एक बच्ची को जन्म भी दिया था। आरोप था कि पीड़िता को आरोपी अपने घर बुलाता रहता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए पीड़ित किशोरी व उसकी बहन को भगवानपुर थाना क्षेत्र में मकान में ले गए। जहां पीड़िता की बड़ी बहन को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से दुराचार किया। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपी गुल मोहम्मद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य संबंधित धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।