रोशनाबाद। 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणी राय की अदालत ने आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, तीन मार्च 2021 को कनखल थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास करने का आरोप सौतेले पिता पर लगाया गया था। इस घटना के तीन दिन बाद पीड़िता की माता ने पुलिस को बताया था कि पति की मौत के बाद वह अपने तीन बच्चों के साथ हरिद्वार में झुग्गी झोपड़ी में रहने लगी थी। इसी बीच आरोपी से उसकी मुलाकात हुई थी। वह उसे पत्नी की तरह रखने लगा था। इसके बाद आरोपी उसे व उसके तीनों बच्चों को अपने साथ काम करने के लिए पंजाब ले गया था। जहां आरोपी ने 13 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। थोड़े दिन बाद हरिद्वार वापस लौट आए थे।
इसके बाद रात के समय आरोपी ने नाबालिग पुत्री के साथ फिर से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर वहां से भाग गया था। महिला ने आरोपी बबलू निवासी ग्राम विधा नगला थाना बिसौली जिला बदायूं यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। संवाद