गाली गलौज करने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी दो भाइयों को दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने पांच पांच वर्ष के कारावास व पांच पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 14 जून 2015 की रात दस बजे कनखल क्षेत्र में दो भाइयों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया था। हमले में घायल युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अगले दिन पीड़ित युवक के पिता राकेश कुमार ने कनखल थाना में हमलावर भाइयों सोनू व मोनू निवासी थाना कनखल के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला व मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया था कि घटना वाली रात उनका बेटा मोहित दूध लेने के लिए डेरी जा रहा था। तभी रास्ते में खड़े मोनू ने उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया और सोनू ने जान से मारने की नीयत से उसके गले में कैंची से वार किया था। मोनू ने बेल्ट से मारपीट की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों भाइयों को जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।