रोशनाबाद। चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अरोपी को दोषी पाते हुए तीन माह का कारावास व एक लाख 42 हजार का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 40 हजार रुपये परिवादी को देने व दो हजार रुपये कोष में जामा करने के आदेश दिए।
परिवादी के अधिवक्ता शिव कुमार ने बताया की परिवादी यशपाल सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी जमालपुर कला थाना कनखल से राजकुमार पुत्र श्री अतर सिंह निवासी दामोदरपुरी सहारनपुर हाल निवासी मेन गुरुद्वारा कटहरा बाजार ज्वालापुर को आपसी संबंध के चलते एक लाख बीस हजार रुपये उधार लिये थे। बदले में राजकुमार ने यशपाल सिंह को 50-50 हजार रुपये के दो चेक व बीस हजार रुपये का एक चेक दिया था। यशपाल सिंह ने चेक अपने बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो वह बाउंस हो गया।
रुपये न लौटाने पर यशपाल सिंह अपने अधिवक्ता से राजकुमार को नोटिस भेजवाया, लेकिन उसके बाद भी रुपये न मिलने पर न्यायालय की शरण ली। दोनो पक्षों के साक्ष्यों व बहस को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संदीप सिंह भंडारी ने अरोपी राजकुमार पुत्र अतर सिंह को दोषी पाते हुए तीन माह के कारावास व एक लाख 42 हजार के अर्थदंड से दंडित अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 40 हजार रुपये परिवादी यशपाल सिंह को देन व दो हजार कोष में जाम के आदेश दिए।