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छात्रवृति का पैसा हड़पने के आरोपी की जमानत खारिज

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रोशनाबाद। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी चैरब जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल सिंह बेदी ने बताया कि हरिद्वार के निजी संस्थानों में एससी/एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के बहाने करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ था। घोटालों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की जांच में कई कॉलेज प्रबंधकों के नाम सामने आए थे। जांच करने के बाद एसआईटी ने रुड़की क्षेत्र में स्थित फोनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन चैरब जैन पुत्र कमल कुमार जैन निवासी जीवनी माई रोड ऋषिकेश जिला देहरादून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उनके खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी पैसे के गबन का आरोप लगाया गया था। एसआईटी का आरोप था संस्थान प्रबंधन ने एससी/एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं की समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपयों की जो छात्रवृत्ति प्राप्त की गई। उन बच्चों के एडमिशन भी नहीं कराए गए। उनके बैंक खातों को संस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आरोपी चेयरमैन पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सरकारी पैसे का गबन करने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करने के बाद सत्र न्यायाधीश ने संस्थान के चेयरमैन चैरब जैन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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