- श्यामपुर थाना क्षेत्र का था मामला, जिला जज की अदालत ने की सुनवाई
रोशनाबाद। वनकर्मियों पर हमला और जाली नोट छापकर उनकी सप्लाई करने के मामले में आरोपी देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने खारिज कर दी। आरोपी देवेंद्र कुमार निवासी सरदारपुर, चांदपुर बिजनौर यूपी के खिलाफ श्यामपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार, बीती 27 जून को श्यामपुर बीट में गश्त के दौरान वनकर्मियों ने एक संदिग्ध कार को रोका था। आरोप था कि कार सवारों ने वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर गंगनहर में फेंक दिया और लोहे के पाइप से उनपर हमला कर दिया था। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनके कब्जे से नकली नोट बरामद हुए थे। इसके बाद पुलिस जांच में जाली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
आरोपी देवेंद्र के कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर, बटर पेपर और 50 हजार रुपये के नकली नोट बरामद करने का दावा किया था। इसके बाद मामले में संबंधित बीएनएस धाराएं बढ़ाई गईं थी। बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील दी जबकि डीजीसी (क्रिमिनल) इंद्रपाल बेद ने जमानत का विरोध किया। जिला एवं सत्र देवेंद्र कुमार न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।