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हरिद्वार : यति नरसिंहानंद पर एक और केस, अब न्यूज वेबसाइट की टीम के साथ मारपीट का आरोप

Mon, 17 Jan 2022 04:36 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हरिद्वार

सार

साक्षात्कार के दौरान माइक फेंकने, बंधक बनाने और संतों को हमले के लिए उकसाने का आरोप। कैमरे, उपकरण और वाहन की ली गई तलाशी, पहचान पत्र और आधार कार्ड भी स्कैन किए गए।
 
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यति नरसिंहानंद - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत एवं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नफरती भाषण और समुदाय विशेष की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के बाद अब उनके खिलाफ दिल्ली से इंटरव्यू करने आई एक न्यूज वेबसाइट की टीम के साथ मारपीट, गालीगलौज, बंधक बनाने के आरोप में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है।

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नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत के मुताबिक, विनीत खरे निवासी बीबीसी ब्यूरो, पांचवीं-छठी मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ने शिकायत देकर बताया कि उन्होंने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का फोन के माध्यम से साक्षात्कार तय किया था। विनीत का आरोप है कि हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर अनशन पर बैठे यति नरसिंहानंद ने साक्षात्कार के दौरान उनका माइक फेंक दिया। साथ ही गालीगलौज की।

आरोप है कि उन्होंने अपने आसपास बैठे संतों और अनुयायियों को हमले के लिए उकसाया। यही नहीं, विनीत, उनके साथी गौरव और राहुल को इन लोगों ने धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही आतंकवादी, इस्लामवादी, जिहादी होने का आरोप भी लगाया।
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उनके कैमरे, उपकरण और वाहन की तलाशी ली गई। पहचान पत्र और आधार कार्ड भी स्कैन किए गए। विनीत का आरोप है कि नरसिंहानंद और उनके साथियों ने उन्हें इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाया। मारपीट की और गालीगलौज कर आपराधिक रूप से धमकाया। नरसिंहानंद ने उनके मोबाइल भी रख लिए। ऑफिस का मोबाइल फेंकने की धमकी दी।

कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि धारा 341 (किसी को गलत तरीके से रोकने), धारा 352 (किसी व्यक्ति पर गंभीर व आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या बलपूर्वक रोकने), धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), धारा 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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