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पार्क अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

Sat, 20 Apr 2013 05:30 AM IST
Haridwar
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हरिद्वार। अवैध निर्माणों की सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क के लोक सूचना अधिकारी/उप निदेशक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। आयोग ने विलंब से दी गलत सूचनाओं पर भी स्पष्टीकरण तलब किया है।
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सूचना आयुक्त प्रभात डबराल ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क की रेंज हरिद्वार के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हुए निर्माण कार्यों से संबंधित एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना मांगी थी। लेकिन मंसा देवी मंदिर में स्थाई निर्माण की कोई एनओसी जारी नहीं की गई। इतनी मामूली सूचनाएं भी आवेदक को मुहैया नहीं कराई गई। इतना ही नहीं बटुकेश्वर मंदिर के साथ विशाल निर्माण और सीसी सड़क बनाने के बारे में भी गलत सूचना दी गई। 11 माह बाद भी आवेदक को इस बिंदु की साधारण सूचना भी नहीं दी गई। इसलिए पार्क के लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध 25 हजार रुपये का जुर्माना प्रस्तावित हैं। आयोग ने कहा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट आदेश के बावजूद चार महीने बाद आवेदक को सूचना प्रमाणित करके नहीं दी गई। जबकि उसके बाद एक फरवरी को एक और सुनवाई हो चुकी है। लोक सूचना अधिकारी की ओर से 19 दिसंबर 2012 को दिए गए कारण बताओ नोटिस का भी स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।
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