हरिद्वार। खानपुर थाना क्षेत्र के पोडोवाली गांव के चर्चित मामचंद हत्याकांड में कोर्ट ने अभियुक्त सत्यदेव को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। छह हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि वादी सुखपाल ने 23 जून 2003 को थाना खानपुर में अपने भाई मामचंद की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी सत्यदेव को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोप था कि 20 दिन पहले मृतक मामचंद से अभियुक्त ने दस हजार रुपये उधार लिए थे। मांगने पर आरोपी ने रंजिशन के तहत हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की सुनवाई के दौरान 11 गवाह पेश किए थे। प्रथम एडीजे धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपी सत्यदेव पुत्र राम प्रकाश निवासी पोडोवाली को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की। अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में दो वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई है।