हरिद्वार। नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर, चेयरमैन, पार्षद, सभासद के चुनाव के लिए नामांकन करने के लिए केवल चार दस्तावेज चाहिए। इसमें शपथपत्र, वोटर पहचान पत्र, राजस्व विभाग का नोड्यूज, नगर निगम की एनओसी शामिल है। जबकि बिना जानकारी के बिना वजह के प्रत्याशी बिजली, पानी विभागों से एनओसी लेने के लिए कार्यालयों में काट रहे चक्कर है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की सुविधा के लिए नगर आयुक्त डा. ललित नारायण मिश्रा ने सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव को एनओसी जारी करने का नोडल अधिकारी नियुक्त किया।
मेयर और पार्षद का चुनाव वही लोग लड़ सकेंगे, जिनके पास नगर निगम का नोड्यूज प्रमाणपत्र होगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि एनओसी के लिए दावेदारों को एक शपथपत्र, वोटर पहचान पत्र, भवन स्वामी हैं तो नगर निगम के कर एवं राजस्व विभाग का नोड्यूज का प्रमाणपत्र, नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा नहीं होने का आवेदन फार्म में उल्लेख करना होगा। नगर निगम की एनओसी के लिए इसके अलावा अन्य किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। पंचस्थानी निकाय चुनाव कार्यालय और एनओसी के नोडल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है के साथ नगर निगम की किसी प्रकार की देनदारी बकाया नहीं होने का प्रमाण देना है। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की जानकारी नहीं देनी है। बुधवार को भ्रम की स्थिति पैदा होने से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे लोग, ऊर्जा निगम, जल संस्थान के दफ्तर में एनओसी के लिए भागते रहे। ऊर्जा निगम के विद्युत वितरण खंड मायापुर के अधिशासी अभियंता वीएस पंवार ने बताया कि उनके पास एनओसी देने को लेकर निर्वाचन कार्यालय एवं विभाग की ओर से कोई आदेश नहीं है, लेकिन लोग एनओसी के लिए आ रहे हैं।