जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने आबकारी एक्ट के तहत शराब तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए आईटीबीपी के दो जवानों को तीन-तीन माह कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 42-42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी अदायगी न करने पर 20-20 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने की सजा सुनाई है।
इस मामले में आरोपी निचली अदालत से जमानत पर चल रहे थे। जिला जज ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपियों को सजा सुनाई है। 18 जुलाई 2012 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने डीजीबीआर कैंप के पास आईटीबीपी के ट्रक (एचआर 69 एक-1992) की तलाशी ली में 132 बोतल रम और 48 बोतलें व्हस्की की बरामद की।
उन्होंने वाहन चालक आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल गिरीश चंद्र निवासी कन्नौज यूपी और कांस्टेबल राजनारायण निवासी बदायूं यूपी को आबकारी अधिनियम की धारा 60/72 के तहत हिरासत में ले लिया। इस मामले में अवर न्यायालय में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को जमानत दे दी गई। आबकारी विभाग ने जिला न्यायालय में अपील की थी। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला जज ने आरोपी गिरीश चंद्र और राजनारायण सिंह को आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत तीन-तीन माह का कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील खर्कवाल ने पैरवी की।