चंपावत। जिलाधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने जिले में वर्षाकाल में खनिज सामग्री के खदान और चुगान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने जिले के अंतर्गत नदी तल से लगी निजी, नाप, राज्य सरकार और वन भूमि में उप खनिज के खदान, चुगान के खनन पट्टाधारकों के खनन के पट्टों में 30 जून से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध कर दिया है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि वर्षाकाल के दौरान बाढ़ एवं अतिवृष्टि से होने वाली जान माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जिले के सभी खनन पट्टाधारकों के खनन कार्य पर 30 जून से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पट्टाधारक को प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।