बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को हादसे में क्षतिग्रस्त वाहन को पहुंची क्षति की संपूर्ण राशि का भुगतान बीमा क्लेम निरस्त करने की तिथि से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर एकमुश्त करने के आदेश दिए हैं।
ललित आर्या ने सात अप्रैल 2018 को हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन को पहुंची क्षति 2,08,000 रुपये की राशि का बीमा क्लेम कराने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिया। बीमे की राशि का भुगतान नहीं होने पर ललित ने आयोग में शिकायत की। बीमा कंपनी की ओर से आयोग में निजी वाहन को व्यावसायिक रूप में प्रयोग किए जाने का तर्क दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य रमेश चंद्र सनवाल और हंसी रौतेला ने बीमा कंपनी के तर्क को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया और परिवादी ललित के पक्ष में निर्णय सुनाया। बीमा कंपनी को परिवादी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20,000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 10,000 रुपये अलग से देने होंगे। अगर डेढ़ महीने के भीतर कंपनी आयोग के आदेश का पालन नहीं करेगी तो उसके खिलाफ वसूली और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संवाद