अमरोहा। जिला उपभोक्ता फोरम ने ऋण जमा करने के बावजूद किसान को नोटिस देने के मामले में एसबीआई जोया पर सात हजार रुपये का जुर्माना डाला और नोटिस निरस्त कर दिया।
विकास खंड जोया क्षेत्र के गांव सिनौरा निवासी साबिर अली ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा जोया से एक मार्च वर्ष 2012 को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराया था। क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक से ऋण के रूप में ली गई रकम का भुगतान वर्ष के अंत में कर दिया था। बावजूद इसके बैंक ने 10 अगस्त 2013 को नोटिस जारी कर दिया। साबिर अली ने बैंक से संपर्क किया लेकिन, बैंक प्रबंधक ने उसे टरका दिया और ऋण जमा करने की सख्त हिदायत दी। साबिर अली ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में बैंक के खिलाफ वाद दायर किया। सोमवार को फोरम के अध्यक्ष केशव प्रसाद त्रिपाठी और वरिष्ठ सदस्य मसरूर अहमद सिद्दीकी ने दोनों पक्षों को सुना और बैंक को दोषी माना और नोटिस निरस्त कर दिया। फोरम ने चार हजार रुपये परिवाद व्यय व तीन हजार रुपये मानसिक कष्ट प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को देने के आदेश दिए।