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जिले के प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के तीन नमूने जांच में फेल

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अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जांच के लिए मार्च माह में लिए खाद्य पदार्थों के तीन नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें से एक नमूना शहर के प्रतिष्ठित इजी डे माल का भी शामिल है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि 19 मार्च को अल्मोड़ा शहर के प्रतिष्ठित इजी-डे माल से जांच के लिए मसूर दाल का नमूना लेकर राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रुद्रपुर को जांच के लिए भेजा गया था। जांच में प्रयोगशाला ने मसूर दाल के नमूने को असुरक्षित घोषित करते हुए इसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। उन्होंने बताया कि असुरक्षित खाद्य पदार्थ के विक्रय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग चलता है और छह माह के कारावास का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान चौखुटिया से लिया गया कैच रैड चिली पाउडर और एनटीडी अल्मोड़ा में एक दुकान से लिया सूजी का नमूना भी लैब में जांच में अधोमानक पाया गया है। उन्होंने कहा है कि तीनों नमूनों से संबंधित प्रतिष्ठानों के स्वामियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46 (4) के तहत नमूने के दूसरे भाग की पुन: जांच रेफरल लैब से 30 दिन के अंदर कराने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। यदि इन दुकानदारों की ओर से नमूने की पुन: जांच नहीं कराई जाती है तो विभाग ईजी-डे माल के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां धारा 59 में वाद दायर करेगा। जबकि दो नमूने जो अधोमानक पाए है संबंधित प्रतिष्ठानों के स्वामियों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट) के न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।
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