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हत्या के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज

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No Jamanat of Murderer
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अल्मोड़ा। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने ग्राम सिमल्टी निवासी हत्या के आरोपी दयाकिशन खोलिया का धारा 302, 201/34 में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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कलसीमा गांव निवासी महेश लाल पुत्र स्व. पनी राम ने 25 अप्रैल को लमगड़ा थाने में तहरीर दी। बताया कि उसका छोटा भाई गिरीश लाल आठ अप्रैल को गिरीश लाल, हीरा लाल, दयाकिशन खोलिया और नर सिंह के साथ नैनीताल कोर्ट में एक केस की पैरवी के लिए गया था। तब से वह घर नहीं लौटा।
पुलिस ने 26 अप्रैल को मौना ल्वेशाल सड़क पर जंगल में उसका क्षत-विक्षत शव बरामद किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी दयाकिशन ने पुलिस को बताया कि 2019 में एक विवाह समारोह में गिरीश लाल के साथ मारपीट हुई थी। यह मामला नैनीताल कोर्ट में चल रहा था।
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आठ अप्रैल को राजीनामे के लिए वह सभी नैनीताल कोर्ट गए थे। वहां से लौटते वक्त कपिलेश्वर में सभी ने शराब पी तो उनमें झगड़ा हो गया। इसी दौरान गिरीश लाल की हत्या हो गई। उन्होंने गिरीश का शव मौना ल्वेशाल के जंगल छिपा दिया। आरोपी दयाकिशन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय में आरोपी को जमानत देने का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और पत्रावली का परिशीलन कर आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस मामले में न्यायालय से ग्राम कलसीमा (चौमू) निवासी दूसरे आरोपी नारायण सिंह उर्फ नर सिंह का भी जमानत प्रार्थना पत्र एक जुलाई को खारिज हो चुका है।
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