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बीमा कंपनी 8,58,864 रुपये वाहन स्वामी को करे अदा

Sat, 16 Apr 2016 10:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
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 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी विधानसभा मार्ग लखनऊ (उप्र) को कुंवारखोला अल्मोड़ा निवासी वाहन स्वामी को वाहन बीमे, मानसिक कष्ट, शारीरिक उत्पीड़न और वाद व्यय के कुल 8,58,864 रुपये प्रतिकर के रूप में अदा करने के आदेश दिए हैं। यह धनराशि एक माह के भीतर अदा नहीं की गई तो कंपनी को शिकायतकर्ता को प्रतिकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से आठ फीसदी वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।

कुंवारखोला निवासी अशोक जोशी ने नताशा आटोमोबाइल प्रा. लि. रामपुर रोड देवलचौड़ हल्द्वानी से वाहन वर्ना 1.6 एक्स 14 मार्च 2013 को 8,23,864 रुपये में खरीदा। 17 मार्च को शोरूम के माध्यम से ही एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी 205-ए रतन स्कवायर बिल्डिंग विधानसभा मार्ग लखनऊ से बीमा कराया। प्रीमियम के 25,037 रुपये जमा किए। बीमा 17 मार्च 2013 से 16 मार्च 2014 तक वैध था।
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25 अप्रैल 2013 को अशोक जोशी स्वयं वाहन चला रहे थे।

द्वारसों के पास सायं 7:15 बजे तकनीकी खराबी आने से ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया और वाहन खाई में गिर गया। 28 अप्रैल को वाहन क्रेन से निकाला गया और हल्द्वानी में नताशा आटोमोबाइल हल्द्वानी के वर्कशाप पहुंचाया गया। वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। वाहन स्वामी ने इसकी प्राथमिकी राजस्व उप निरीक्षक डीडा (रानीखेत) केे यहां दो मई को दर्ज कराई। 20 मई को कंपनी के सर्वेयर ने वाहन का निरीक्षण किया। सर्वेयर को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए। इसके बाद भी कंपनी ने वाहन मालिक को कोई धनराशि नहीं दी।
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वाहन स्वामी ने 28 नवंबर 2015 को उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य लीला जोशी और प्रभात कुमार चौधरी ने पक्षकारों की बहस विस्तार से सुनी और पत्रावली में उपलब्ध सभी साक्ष्यों का परिशीलन किया। फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी वाहन के 8,23,864 रुपये, दो वर्ष तक के मानसिक कष्ट, शारीरिक उत्पीड़न के लिए 25 हजार, वाद व्यय के 10 हजार रुपये समेत कुल प्रतिकर के 8,58,864 रुपये वाहन स्वामी को अदा करे।
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