अल्मोड़ा। श्रम विभाग की ओर से कोविड-19 के तहत औद्योगिक और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। यह कार्य लगभग अंतिम चरण में है। पिछले तीन माह में हुई जांच में जिले के दो प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाई गई थी। इन कमियों को पूरा करने के लिए अब विभाग की ओर से अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अनियमितताओं के निस्तारण के लिए संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत श्रम विभाग की ओर से जिले में वाणिज्य और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया गया। गाइडलाइन के अनुसार प्रतिष्ठानों के सूचना-पट में सुरक्षा मानक न लिखने, कर्मचारी का वेतन रोकने, कोरोना पॉजिटिव या क्वारंटीन अवधि में कर्मचारियों को 28 दिनों का सवेतन अवकाश न देने आदि नियम तोड़ने पर प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जून से श्रम विभाग की ओर से प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। तीन माह में जिलेभर में कुल 16 प्रतिष्ठानों के स्वामियों को नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि इनमें से नौ प्रतिष्ठानों के स्वामियों ने समय पर नोटिसों के जवाब दे दिए, जबकि दो प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाई गई थी। दोनों प्रतिष्ठानों को फिर से मामले को लेकर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया था। तब प्रतिष्ठानों ने नोटिस के जवाब देने के लिए समय मांगा था। सहायक श्रम आयुक्त उमेश राय ने बताया कि दोनों प्रतिष्ठानों को दी गई समय अवधि समाप्त हो गई है। अब इसके लिए एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। नोटिसों के संतोषजनक जवाब न देने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट 1897 के तहत कानूनी कार्रवाई के निर्देश मिले हैं। इनका पालन किया जाएगा।