केंद्र सरकार ने दो राज्यों के बीच माल लाने-ले जाने पर ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर एससी शर्मा ने बताया कि ई-वे बिल व्यवस्था लागू हो जाने के बाद दूसरे राज्यों से माल लाने पर ट्रांसपोर्टरों को बिल रखना अनिवार्य होगा। बिना ई-वे बिल का माल पकड़े जाने पर न सिर्फ टैक्स की रकम वसूल की जाएगी, बल्कि 100 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा।