आचार संहिता के बाद भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। अब तक एक हजार आवेदन चुनाव कार्यालय को मिले हैं। नामांकन से पहले तक ऑनलाइन और बीएलओ के जरिए मतदाता सूची में नाम शामिल कराया जा सकता है।
चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के दौरान बैलेट पेपर जारी करने के लिए फार्म 12 का आवेदन कराया जाएगा। इसके पहले कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित भी कराया जाएगा। कारण, बैलेट मतदान के बाद उसे निर्धारित लिफाफे में रखकर सील करना होता है और फिर उसे लिफाफे में रखकर मतदान पेटिका में डालना होता है। कई बार चूक के चलते मतदान वैध नहीं माना जाता।