पीड़िता सिडनी से 2017 में वाराणसी आई थी। वह अपने पति के साथ थी। आरोप है कि आरोपी महिला के घर आया और प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत में शुक्रवार को प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर विवाहिता से दुष्कर्म करने से संबंधित आठ साल पुराने मुकदमे की सुनवाई हुई।
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आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रह रही पीड़िता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुई। इस दौरान पीड़िता का बयान दर्ज कराया गया। बाद में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पीड़िता से जिरह की। जिरह जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि नियत की गई है।
ये है पूरा मामला
चौक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने 27 फरवरी 2017 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कर्मचारी राजेश राय के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि फरवरी 2017 में सिडनी से अपने पति के साथ भारत आई थी।
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नई दिल्ली से उनके पति हरियाणा स्थित अपने घर चले गए और वह बनारस में अपने मायके आ गई। उनके घर आए राजेश राय ने खाने के लिए उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद वह अचेत हो गई तो राजेश ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अपने मोबाइल फोन से उनकी आपत्तिजनक फोटो खींच लिया।
आस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने अपने पति को आपबीती सुनाई। बाद में बनारस के पुलिस अधिकारी से संपर्क कर दंपती ने घटना की जानकारी दी और राजेश राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद विवेचना पूरी कर अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में विवाहिता के पति का पहले ही बयान हो चुका है।