बुलडाेजर लगाकर की कार्रवाई, 200 अवैध प्लॉटिंग चिह्नित
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माई सिटी रिपोर्टर वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर पांच जोन में 33 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोन 1, 2, 3, 4 और 5 की प्रवर्तन टीम ने 200 अवैध प्लॉट चिह्नित किए हैं। जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जोन–1 (वार्ड–शिवपुर) में अहरक जामा मस्जिद के पूर्व में अज्ञात की ओर से 4 बीघे में अवैध प्लॉटिंग, जमालपुर, संजय मौटल के पास रंजीत सिंह की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। बगैर लेआउट स्वीकृत दोनों अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोन–2 (वार्ड–सारनाथ) के उदयपुर और गोसाईपुर में सबलू सिंह के 3 बीघा, सतीश सिंह के 1 बीघा, दिनेश पटेल, पप्पू सिंह, सत्येंद्र मौर्या की ओर से 3 बीघा अवैध प्लॉटिंग कराई गई थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध) के गंजारी (हरपुर) में स्टेडियम से 5 किलोमीटर आगे रामनाथ पटेल ने 4 बीघा की अवैध प्लॉटिंग कराई थी, जिसे ध्वस्त कराया गया। जोन–4 (वार्ड–नगवां) के सगहट में राम विलास पटेल व अन्य की ओर से 7 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोन–5 वार्ड–मुगलसराय के अलीनगर रेलवे लाइन के पास कान्हा ड्रीम सिटी ने 6 बीघा में अवैध प्लॉटिंग की थी। जिसे ध्वस्त कराया गया।
भूमि खरीदने से पहले करें लैंड यूज की जांच वीडीए उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की कि भूमि खरीदने से पूर्व लैंडयूज अवश्य जांच लें। लैंडयूज का आवासीय होना अनिवार्य है। पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होनी चाहिए। प्लॉटिंग एवं विक्रय केवल ले-आउट स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही करें। लेआउट जमा करने के बाद प्राधिकरण की ओर से 7 दिन के अंदर स्वीकृत दे दी जाए। वीडीए ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा वीडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी।