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गांव की सियासत करने वाले प्रधानों को जमा करनी होगी दो हजार की जमानत राशि

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वाराणसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनाव आयोग ने जमानत राशि और खर्च की सीमा निर्धारित की है। गांव की सियासत करने के लिए इस बार प्रधान पद के उम्मीदवारों को जमानत राशि दो हजार देनी होगी। जबकि जिला पंचायत सदस्य को चार हजार और क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की जमानत राशि दो हजार होगी।
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उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उम्मीदवार भी अपना नामांकन दाखिल करने की पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग को जमानत राशि आधी देनी होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अधिकतम व्यय चार लाख ब्लाक प्रमुख दो लाख, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 1.50 लाख, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए 75 हजार, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम व्यय 10 हजार रुपये होगा। नामांकन पत्र नकद देकर क्रय किया जाएगा और जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा की जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत को केवल घोषणा पत्र देना होगा। लेकिन जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान को शपथ पत्र भी देना होगा।
ये भी रखें ध्यान
उम्मीदवार की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। साथ ही किसी मामले में दोषी न हो। उम्मीदवार अगर किसी बैंक या सहकारी समिति का कर्जदार है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इलेक्शन लड़ने से पहले किश्त जमाकर वित्तीय संस्था से नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई राज्यों में पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है। लेकिन प्रदेश में उम्मीदवारों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। ऐसे में कैंडिडेट को कोई शिक्षा का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता।
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पंचायत चुनाव लड़ने वाले पदों पर खर्च की सीमा
जिला पंचायत अध्यक्ष 4,00,000
ब्लाक प्रमुख 2,00,000
जिला पंचायत सदस्य 1,50,000
क्षेत्र पंचायत सदस्य 75,000
ग्राम प्रधान 75,000
ग्राम पंचायत सदस्य 10,000
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